1. लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बिहार सरकार ने अपने राज्य के नागरिको के कल्याण हेतु अनेको स्कीम लागू किया है उनमे से एक गरीब बिधवा महिलाओं के लिए भी है।
यह स्कीम बिहार में गरीबी रेखा के निचे निर्वाहन करने वाली विधवाओं के लिए है, वो महिलाये जो बिधवा है और जिनका भरण पोषण के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो. ये स्कीम उन महिलाओं के लिए एक सहारा है जो उनके मुश्किल समय में हमेशा काम आएगा।
2. इस स्कीम में मिलने वाले लाभ
इस स्कीम में वो महिलाये जो बिधवा है और गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करती है उनको सर्कार हर महीने 300 रुपए महीना देगी जिससे वो अपने जरुरत की सामान ले सके।
3. स्कीम का लाभ उठाने हेतु जरुरी योग्यता
इस स्कीम का लाभ उठाने हेतु निचे लिखे सभी चीजें अनिवार्य है
- बिधवा महिला का बिहार का निवासी होना चाहिए
- महिला बिधवा होना चाहिए
- महिला गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए
- परिवार का बार्षिक आया 60000.00 या उससे कम होनी चाहिए
- महिला की उम्र 18 वर्ष या उस से ज्यादा होना चाहिए।
4. आवेदन कैसे करें
आवेदन आनलइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते है।
आनलइने आवेदन आप यहाँ लिंक पर क्लिक कर के कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करे और होम पेज पर दिए गए "Social Security Pension Scheme" पर जाये और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अप्लाई करे।
ऑफलाइन आवेदन के लिए दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करे और मांगे गए सारी जानकारी भरने के बाद एक फोटो लगाए और अपने ब्लॉक ऑफिस में जा के डिस्ट्रिक्ट डारेक्टर अथवा डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी सेल में जा के जमा करवा दें।
ऑफलाइन आवेदन के लिए निचे दिए गए अनुलग्नक अवश्य लगाए अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
- 3 स्वयं का फोटो
- उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र )
- निवास प्रमाण पत्र
- B.P.L कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- महिला का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र )
- आय प्रमाण पत्र
- पति मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक खता विवरण की प्रति
- मोबाइल नंबर
- ईमेल ID
- पासपोर्ट साइज खुद का फोटो

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